विदेशों में पैसा भेजने पर अब देना होगा 5 फीसदी टैक्स, जानें क्या हैं नए नियम?
सरकार ने 1 अक्टूबर से इस पर टीसीएस लगाने का फैसला किया है। 2020 के फाइनेंस एक्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक के liberalized remittance scheme के तहत भेजे गए पैसे पर 5 फ़ीसदी टीसीएस देना हीं होगा। हालांकि सरकार की ओर से इसको लेकर कुछ छूट भी दी गई है।
अगर आप विदेश में पैसा भेजते है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दरअसल, नए नियम के मुताबिक 1 अक्टूबर से विदेश पैसा भेजने पर 5 फ़ीसदी टैक्स देना होगा। सरकार ने 1 अक्टूबर से इस पर टीसीएस लगाने का फैसला किया है। 2020 के फाइनेंस एक्ट के मुताबिक रिजर्व बैंक के liberalized remittance scheme के तहत भेजे गए पैसे पर 5 फ़ीसदी टीसीएस देना हीं होगा। हालांकि सरकार की ओर से इसको लेकर कुछ छूट भी दी गई है। छूट के तहत विदेश भेजे जाने वाले सभी पैसों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा।
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यह नियम ₹700000 से कम भेजी जाने वाली राशि पर लागू नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर आपने कोई टूर पैकेज खरीदा है तो भी उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। सात लाख से ज्यादा विदेश में भेजे जाने वाली राशि पर यह टैक्स तभी लागू होगा जब यह किसी टूर पैकेज के लिए नहीं होगी। इसके अलावा आप किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेकर विदेश में पढ़ाई करने गए हैं और वह ₹700000 से ज्यादा है तो 0.5 फ़ीसदी टीसीएस लग सकता है।
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आपको बता दें कि देश में तमाम टैक्सपेयर पर टीडीएस लागू होता है। हां, अगर विदेश पैसे भेजने वाले टैक्सपेयर पर पहले से टीडीएस लागू हो चुका है तो उस पर टीसीएस से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे। 17 मार्च से फाइनेंस एक्ट में इन नियमों का ऐलान किया गया था जो अब 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस नियम को लेकर सरकार का कहना है कि लोग उदार धन भेजने की योजना का दुरुपयोग कर रहे है, जिसके तहत साल में ढाई लाख डॉलर तक की राशि विदेश भेजने की अनुमति है। ऐसे में अब सरकार चाहती है कि लोगों से टैक्स वसूला जाए। यदि बिना पैन नंबर के धन भेजते है तो 10 फ़ीसदी टीडीएस कटेगा। इतना ही नहीं यदि वे रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो यह राशि जब्त हो सकती है।
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