मूर्ति चोरी मामला: टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं करेगी पुलिस

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[email protected] । Aug 10 2018 4:23PM

तमिलनाडु पुलिस की प्रतिमा शाखा ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को हलफनामा दिया कि मूर्ति चोरी के मामले में वह टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को छह सप्ताह के लिए गिरफ्तार नहीं करेगी।

चेन्नई। तमिलनाडु पुलिस की प्रतिमा शाखा ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को हलफनामा दिया कि मूर्ति चोरी के मामले में वह टीवीएस मोटर्स के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन को छह सप्ताह के लिए गिरफ्तार नहीं करेगी। मामला मूर्ति चोरी के मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति पी. डी. ऑडिकेसवुलु की खंड पीठ के समक्ष आया।

इससे पहले कि श्रीनिवासन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता बी. कुमार अपनी दलीलें शुरू करते, मूर्ति शाखा के विशेष जांच दल के कर्मी ने अपना हलफनामा सौंपा। वह अदालत में ही मौजूद थे। हलफनामे पर संज्ञान लेने के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

मूर्ति चोरी मामले में अग्रिम जमानत के लिए श्रीनिवासन ने कल अदालत में अर्जी दी थी। अपनी अर्जी में श्रीनिवासन ने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की गंभीरता को देखते हुए वह जमानत की अर्जी दे रहे हैं। श्रीनिवासन पर आरोप है कि उन्होंने श्रीकपालिश्वर मंदिर में रखी मोर की प्रचीन मूर्ति को हटाकर उसकी जगह दूसरी नयी मूर्ति लगायी है। इस संबंध में एक श्रद्धालु रंगराजन नरसिम्हन ने प्राथमिकी दर्ज करायी है।

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