जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना

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आरबीआई ने कहा कि ये दंड नियामकीय अनुपालन में बरती गई खामियों पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामकीय अनुपालन में पाई गई कुछ खामियों के लिए जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि जेएम फाइनेंशियल पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी’ से संबंधित निर्देश के कुछ प्रावधानों का पालन न करने पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने कहा कि ये दंड नियामकीय अनुपालन में बरती गई खामियों पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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