RBI ने इन दो बैंकों पर ठोका 15 लाख रुपये का जुर्माना, नहीं कर रहे थे निर्देशों का पालन

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रिजर्व बैंक ने दो सहकारी बैंकों पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक को दिये गये निर्देश का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया।वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामी के चलते लगाया गया है।

मुंबई। रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि उसने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर सहकारी क्षेत्र के दो बैंकों पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में यह जानकारी देते हुये कहा कि कर्नाटक के देवांगिर स्थित मिलाठ को-अपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।केन्द्रीय बैंक द्वारा बैंक को दिये गये निर्देश का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया।

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एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि तमिल नाडु के तुतीकुडी स्थित तिरुवईकुतम को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर उसके निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।बैंक को निदेशकों को कर्ज और अग्रिम देने से रोका गया था। वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामी के चलते लगाया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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