RBI ने कहा, केवाईसी के लिए आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य

RBI said, it is mandatory to link bank account With Aadhar
[email protected] । Apr 21 2018 8:08PM

रिजर्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत जैविक पहचान पत्र आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।

मुंबई। रिजर्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के संशोधित दिशानिर्देशों के तहत जैविक पहचान पत्र आधार को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि आधार की अनिवार्यता इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। रिजर्व बैंक ने कल रात जारी एक परिपत्र में यह जानकारी दी। अभी केवाईसी के लिए ग्राहक का एक हालिया फोटो और आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) की कॉपी और पते के सबूत के लिए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) माना जाता था। रिजर्व बैंक ने संशोधित दिशानिर्देश में कहा है, ‘‘जैविक पहचान पत्र हेतु आवेदन करने के पात्र हर व्यक्ति से आधार संख्या तथा पैन या फॉर्म 60 प्राप्त करने की जरूरत होगी।’’

सूत्रों ने कहा कि इस कदम से बैंकिंग सेवाओं के लिए भरोसे का माहौल तैयार होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय में रहने वाले लोग जो आधार या आधार पंजीयन आवेदन नहीं देते हैं बैंक उनसे पहचान और पता के लिए ओवीडी तथा हालिया फोटो मांग सकते हैं। उसने कहा कि जो लोग भारत के रहने वाले नहीं हैं या जो आधार हासिल करने के पात्र नहीं है, उनसे भी आधार नहीं मांगा जाएगा। 

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