रिजर्व बैंक ने UBI, BOI और BOM पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी को पकड़ने में देरी और समय पर इसके बारे में जानकारी नहीं देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों यूनियन बैंक आफ इंडिया (यूबीआई)
नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी को पकड़ने में देरी और समय पर इसके बारे में जानकारी नहीं देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों यूनियन बैंक आफ इंडिया (यूबीआई), बैंक आफ इंडिया (बीओआई) तथा बैंक आफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग विज्ञप्तियां जारी कर कहा कि उसने यूबीआई, बीओआई तथा बीओएम प्रत्येक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर धोखाधड़ी पकड़ने और उसके बारे में रिपोर्ट करने में विलंब को लेकर बैंकिंग नियमन कानून के तहत यह जुर्माना लगाया है।
यूबीआई ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में बताया कि रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी को पकड़ने और उसकी जानकारी देने में विलंब के लिए उसपर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक ने कहा कि उसे छह सितंबर को रिजर्व बैंक से जुर्माना लगाए जाने के बारे में सूचना मिली।
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