RBI ने Dhanlaxmi Bank और Punjab and Sindh Bank सहित तीन बैंकों पर लगाया 2 करोड़ रुपये का जुर्माना

Reserve Bank Of India
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आरबीआई ने कहा कि ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध , केवाईसी और जमा पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित तीन बैंकों पर कुल 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आरबीआई ने कहा कि ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध , केवाईसी और जमा पर ब्याज दर से संबंधित मानदंडों के कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 


इसके अलावा, ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों में ग्राहक सेवा पर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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