Tax Saving Tips| टैक्स छूट में लेना है फायदा, 31 मार्च से पहले करें ये काम...

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रितिका कमठान । Mar 30 2024 1:03PM

इस बार रविवार होने के बाद भी बैंक, बैंकिंग एजेंसी और बीमा कंपनियां 30 मार्च और 31 मार्च को खुलेंगी। इन स्किम्स में 31 मार्च तक निवेश कर वित्त वर्ष में टैक्स सेव कर सकते है। इन स्कीम्स के बारे में जानते है।

वित्त वर्ष 2023-24 का अंत 31 मार्च 2024 को होगा। अगर अब भी आप पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार ही इनकम टैक्स दे रहे हैं और टैक्स स्कीम का लाभ लेकर अधिक बचत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए शानदार मौका है। निवेश करने और टैक्स सेव करने के लिए कई टैक्स सेविंग स्कीम्स और विकल्प उपलब्ध है।

बता दें कि इस बार रविवार होने के बाद भी बैंक, बैंकिंग एजेंसी और बीमा कंपनियां 30 मार्च और 31 मार्च को खुलेंगी। इन स्किम्स में 31 मार्च तक निवेश कर वित्त वर्ष में टैक्स सेव कर सकते है। इन स्कीम्स के बारे में जानते है।

नेशनल पेंशन सिस्टम में करें निवेश

नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कर रियाटरमेंट के लिए मोटा फंड इकट्ठा कर सकते है। एनपीएस में निवेश कर टैक्स छूट भी मिलती है। इस छूट का लाभ लेने के लिए धारा 80सी पर 1.50 रुपये के निवेश पर छूट मिलती है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करें निवेश

पीपीएफ अकाउंट में भी सालों से लोग इंवेस्ट करते आए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट का बेहद शानदार तरीका है। इसमें निवेश करने पर टैक्स में लाभ मिलता है। ये लंबी अवधि के लिए होने वाला शानदार इंवेस्टमेंट माना जाता है। इसमें 500 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है। स्कीम के तहत सारा पैसा 15 वर्षों के लिए लॉक होता है। स्कीन में इन्वेस्ट करने पर धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है।

इंश्योरेंस प्रीमियम पर पाएं रिबेट

इंश्योरेंस पेमेंट का भुगतान 31 मार्च से पहले किया है तो आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते है प्रीमियर पर धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिल सकती है।

टैक्स सेविंग एफडी

निवेश करने के लिए एफडी भी सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसमें निवेश कर रिटर्न काफी शानदार मिलता है। बैंक कस्टमर्स को पांच साल की टैक्स सेविंग एफडी का विकल्प देना होता है।

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