कालाधन घोषित करने वालों को आयकर विभाग से ''राहत''

[email protected] । Mar 31 2017 3:58PM

आज (31 मार्च 2017) समाप्त हो रही समय सीमा के अंदर यदि कर और जुर्माना जमा करा देते हैं तो निर्धारित फॉर्म-1 के जरिये 10 अप्रैल तक उस आय की घोषणा कर सकते हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत आज (31 मार्च 2017) समाप्त हो रही समय सीमा के अंदर यदि कर और जुर्माना जमा करा देते हैं तो वे निर्धारित फॉर्म-1 के जरिये 10 अप्रैल तक उस आय की घोषणा कर सकते हैं। सीबीडीटी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में कहा कि कई लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें फॉर्म-1 विवरण पत्र को आनलाइन दाखिल करने में दिक्कत हो रही है। ऐसे मामलों की जानकारी मिली है जहां लोगों ने कर, अधिभार, जुर्माने और जमा का भुगतान कर दिया है पर उन्हें उनके बैंकों से उसकी चालान संख्या या जमा संदर्भ संख्या बैंकों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके कारण आयकरदाता फॉर्म-1 अपलोड या जमा नहीं कर पाए हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त वर्ष के आखिरी दिन योजना के तहत घोषणा के लिए बैंकों में भीड़भाड़ होने की वजह से सीबीडीटी ने फैसला किया है कि यदि आयकरदाता योजना के तहत कर, अधिभार, जुर्माने और जमा का 31 मार्च, 2017 को बैंक बंद होने से पहले भुगतान कर देते हैं, तो उसे 10 अप्रैल, 2017 तक फॉर्म-1 के जरिये घोषणा जमा करने की अनुमति होगी।

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