सीसीआई ने अदालत से कहा, व्हॉट्सएप ने निजता नीति को वापस नहीं लिया, जांच जारी रखी जाए

Competition Commission of India
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सीसीआई ने गत वर्ष जनवरी में अपने स्तर पर व्हॉट्सएप की निजता नीति की पड़ताल करने का फैसला किया था। उसने यह कदम इस बारे में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया था।

नयी दिल्ली| भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा व्हॉट्सएप की अद्यतन निजता नीति 2021 को वापस नहीं लिया गया है लिहाजा इसकी जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सीसीआई ने इसके साथ ही कहा कि व्हॉट्सएप की निजता नीति के बारे में चल रही जांच उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उपयोगकर्ता निजता के कथित उल्लंघन के मामले से अतिव्याप्त नहीं होती है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुआई वाली पीठ के समक्ष सीसीआई ने अपनी यह दलील पेश करते हुए जांच जारी रखने की मांग की। पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

व्हॉट्सएप की अद्यतन निजता नीति 2021 की जांच शुरू करने के सीसीआई के आदेश पर रोक लगाने से एकल पीठ के इनकार के बाद व्हॉट्सएप एलएलपी और फेसबुक इंक ने पीठ के समक्ष अपील दायर की हुई है।

सीसीआई ने गत वर्ष जनवरी में अपने स्तर पर व्हॉट्सएप की निजता नीति की पड़ताल करने का फैसला किया था। उसने यह कदम इस बारे में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया था।

व्हॉट्सएप की तरफ से इस जांच पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई लेकिन एकल पीठ ने ऐसा करने से मना कर दिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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