Jharkhand Horror: 12-16 साल की तीन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में 18 नाबालिग गिरफ्तार

एक रिपोर्ट के अनुसार, घटना शुक्रवार देर रात हुई जब पांच लड़कियां रानिया इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं। खूंटी के एसपी अमन कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 12-16 साल की तीन लड़कियों के साथ लड़कों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।
झारखंड से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने खुटनी जिले से तीन लड़कियों के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में अठारह नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों की उम्र 12-17 साल के बीच है। पुलिस ने आगे कहा कि सभी आरोपियों को किशोर गृह भेज दिया गया है।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, घटना शुक्रवार देर रात हुई जब पांच लड़कियां रानिया इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं। खूंटी के एसपी अमन कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 12-16 साल की तीन लड़कियों के साथ लड़कों ने कथित तौर पर बलात्कार किया।
इसे भी पढ़ें: 'राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और सुधारों ने भारत के प्रति दुनिया की उम्मीदें बढ़ाईं', Advantage Assam में बोले PM Modi
एसपी ने कहा, 'रविवार को रानिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद यह घटना सामने आई।' उन्होंने कहा कि उन्होंने तुरंत एक टीम गठित की, जिसने सभी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कुमार ने कहा, 'उन्हें सोमवार को किशोर गृह भेज दिया गया। लड़कियों की जल्द से जल्द मेडिकल जांच कराई जाएगी।
TOI के अनुसार, पुलिस ने कहा कि अपराधियों ने लड़कियों को इस घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। लड़कियों ने हिम्मत जुटाई और शनिवार सुबह अपने माता-पिता को इस बारे में बताया।
इसे भी पढ़ें: AAP की बढ़ेगी टेंशन! दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया CAG रिपोर्ट
आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 127 (2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 109 (1) (हत्या का प्रयास) और 70 (2) (18 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 (प्रवेशात्मक यौन हमला) और 8 (यौन हमले के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अन्य न्यूज़














