Maharashtra : Thane में महिला से रेलगाड़ी में दुष्कर्म, पुलिस ने किया मामला दर्ज

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महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक्सप्रेस ट्रेन में महिला को बेहोश कर के उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

ठाणे । महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक्सप्रेस ट्रेन में महिला को बेहोश कर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अर्चना धुसाने ने बताया कि ठाणे जीआरपी ने बृहस्पतिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा-328 (अपराध को अंजाम देने की मंशा से जहरखुरानी कर नुकसान पहुंचाना) और धारा-376 (दुष्कर्म) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने बताया कि मामला मार्च का है। 

अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने आरोप लगाया कि वह 10 मार्च को उत्तर प्रदेश जा रही तुलसी एक्सप्रेस में सवार हुई थी, तभी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बेहोश करने के लिए नशीला पदार्थ दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पीड़िता का दावा है कि घटना मुंबई के पड़ोस में स्थित कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ट्रेन के रवाना होने के करीब 40 मिनट बाद और ठाणे रेलवे स्टेशन पहुंचने के बीच हुई। धुसाने ने बताया कि पीड़िता ने घटना के 39 दिन बाद अप्रैल में मध्यप्रदेश के ग्वालियर जीआरपी से संपर्क किया और करीब 21 दिन के बाद मामला ठाणे स्थानांतरित किया गया। अधिकारी ने बताया कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है और पुलिस ने तुलसी एक्सप्रेस और उसी समय स्टेशन से रवाना होने वाली दो रेलगाड़ियों की आरक्षण सूची की जांच की है। उन्होंने कहा कि पुलिस मोबाइल फोन रिकॉर्ड और तकनीकी सबूत एकत्र कर रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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