Fake SIM को जल्द करवाइए डिएक्टिवेट, वरना पड़ सकते हैं मुश्किल में!

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कमलेश पांडे । Jul 10 2024 4:09PM

इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर सिम कार्ड लेता है तो उस पर 3 साल जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और अपने करीबी लोगों को भी सचेत कर दीजिए।

डिजिटल क्रांति के मौजूदा दौर में मोबाइल फोन का महत्व जगजाहिर है। लेकिन कोई इसका सदुपयोग कर रहा है तो कोई खुल्लमखुल्ला दुरूपयोग। ऐसे ही लोगों को काबू में करने के लिए नया 'टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023' लागू किया गया है। जिसके मुताबिक अब देश का कोई भी नागरिक अपने पूरे जीवन काल में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं खरीद पाएगा। वहीं, इससे ज्यादा सिम कार्ड कोई खरीदता है तो उसपर जुर्माना लगेगा। 

इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर सिम कार्ड लेता है तो उस पर 3 साल जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसलिए सावधान हो जाइए और अपने करीबी लोगों को भी सचेत कर दीजिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि आपकी आईडी पर कोई अन्य व्यक्ति सिम चला रहा है जो आपको पता भी नहीं है। ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं।

# महज दो मिनट में पता कीजिए कि आपके नाम पर फर्जी सिम तो नहीं चल रही, ये है स्टेप

आजकल लोग फर्जी आईडी पर सिम निकालकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में आपकी आईडी पर कितनी सिम एक्टिवेट हैं, इस बात की जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आप भविष्य में किसी लफड़े में न पड़ें। आप महज 2 मिनट में घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी एवं कौन-कौन से नंबर वाली सिमें एक्टिव हैं। इनमें से जो गलत नम्बर हैं, उन्हें ब्लॉक करवा दीजिए।इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रोसेस, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना कार्य पूरा कर सकते हैं।

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आप सबसे पहले tafcop.dgtelecom.gov.in पोर्टल पर जाएं। फिर यहां बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी की मदद से लॉगइन करें। अब उन सभी नंबर्स की डिटेल आपके पास आ जाएगी जो आपकी वैधानिक आईडी से चल रहे हैं। इसलिए इस लिस्ट में कोई ऐसा नंबर है जिसे आप नहीं जानते, तो उसकी रिपोर्ट आप अविलंब कर सकते हैं। इसके लिए आप सम्बन्धित नंबर और 'This is not my number' को चयनित यानी सिलेक्ट करें। अब ऊपर की तरफ दिए बॉक्स में आईडी में लिखा नाम डालें। फिर नीचे की तरफ रिपोर्ट के बॉक्स पर क्लिक कर दें। शिकायत करने के बाद आपको एक टिकट आईडी रिफरेंस नंबर भी दिया जाता है। 

गौरतलब है कि यदि आपकी आईडी पर कोई ऐसा सिम एक्टिवेट है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो  उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यदि आपकी आईडी से रजिस्टर्ड सिम से कोई गलत या गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं तो सबसे पहले आप फंसेंगे, और मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपकी आईडी पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं। इस मामले में बिल्कुल लापरवाही न बरतें।

# नए टेलिकॉम कानून में 2 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना, गलती दर गलती पर बढ़ेगा जुर्माना, प्रोफेशनल मैसेज भेजने से पहले लेनी होगी पूर्वानुमति

नया टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। खासकर युद्ध जैसी स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को भी इंटरसेप्ट कर सकेगी। वहीं, नए नियम के अंतर्गत अब भारत का कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। वहीं, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। उम्मीद की जा रही है कि अब मोबाइल फोन से धोखाधड़ी करने वाले लोग चेतेंगे, अन्यथा भारी दंड भरेंगे। वहीं, नए कानून के तहत कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी औपचारिक सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें। इससे अनवांटेड कॉल और एसएमएस आदि से भी मुक्ति मिलेगी, जो अच्छी बात है।

# नए एक्ट में हैं 62 सेक्शन, लेकिन अभी लागू होंगे केवल 39, दिखेगा बदलाव

उल्लेखनीय है कि टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल यानी 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पास हुआ था। जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के उपरांत यह कानून में बदल गया था। इसमें टोटल 62 सेक्शन हैं, जिसमें से अभी  केवल 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 21 दिसंबर को टेलिकम्युनिकेशन बिल 2023 राज्यसभा में पेश किया था। इसी दिन यह पास भी हो गया था। यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलिकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह भी यह नया बिल लेगा। ये ट्राई (टीआरएआई/TRAI) एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। इसलिए उम्मीद की जाती है कि इस सेक्टर में अब अभूतपूर्व बदलाव आने वाले समय में दिखाई देंगे।

- कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार

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