कर्नाटक भाग्यश्री योजना: सुविधाएं, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

Karnataka Bhagyashree Scheme
ANI
जे. पी. शुक्ला । Mar 27 2023 2:50PM

कर्नाटक भाग्यश्री योजना कर्नाटक सरकार द्वारा उन परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिनकी पहचान बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे के रूप में की गई है।

कर्नाटक भाग्यश्री योजना क्या है?

देश में लड़कियों की स्थिति बढ़ाने और उनके जन्म को बढ़ावा देने के विचार के साथ, कर्नाटक सरकार कर्नाटक भाग्यश्री योजना लेकर आई है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में बालिकाओं को उनके माता या पिता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन हैं। कर्नाटक सरकार की इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देना है और विशेष रूप से परिवार और सामान्य रूप से समाज में बालिकाओं की स्थिति को ऊपर उठाना है। 

योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाएं

कर्नाटक सरकार इस योजना के पात्र उम्मीदवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है-

- बालिका को 25,000 रुपये प्रति माह तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। 

- बच्चे को 300 से 1,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन यह उसकी 10वीं कक्षा तक की उम्र पर निर्भर करता है।

- दुर्घटना होने पर माता-पिता को एक लाख रुपये मिलते हैं और बालिका की प्राकृतिक मृत्यु के मामले में रु. 42,500 मिलते हैं।

- 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बालिका के माता-पिता को 34,751 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही वार्षिक छात्रवृत्ति और बीमा लाभ जैसे कुछ अंतरिम भुगतान भी हैं, जिनका लाभार्थी पात्रता मानदंड की निरंतर पूर्ति पर प्राप्त कर सकता है। ऐसी सुविधाओं का अनुदान आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देता है और समाज में उनकी स्थिति को बढ़ाता है।

योजना का उद्देश्य

यह योजना कर्नाटक सरकार द्वारा उन परिवारों में बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिनकी पहचान बीपीएल या गरीबी रेखा से नीचे के रूप में की गई है। कर्नाटक भाग्यश्री योजना का उद्देश्य सामान्य रूप से परिवार और समाज में बालिका की स्थिति को ऊपर उठाना है, साथ ही बालिका को उसके माता/पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

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कर्नाटक भाग्यश्री योजना की पात्रता

कर्नाटक भाग्यश्री योजना में निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं-

- केवल 31 मार्च, 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाएँ ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

- जन्म प्रमाण पत्र जमा करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष के भीतर बालिका का जन्म नामांकन किया जाना चाहिए।

- यह योजना बीपीएल परिवार के केवल दो बच्चों के लिए लागू है।

- योजना का लाभ उठाने वाली बालिका बाल श्रमिक नहीं होनी चाहिए।

- स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के अनुसार बालिकाओं का टीकाकरण किया जाना चाहिए।

- लाभार्थी को 8वीं पास होना चाहिए और उसकी शादी 18 साल की उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़

कर्नाटक भाग्यश्री योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-

- भाग्यश्री योजना का आवेदन पत्र

- बालिका का जन्म दस्तावेज

- माता-पिता की आय का विवरण

- बालिका के माता-पिता का पता प्रमाण

- बीपीएल कार्ड

- बालिका कार्ड का बैंक विवरण

आवेदन कैसे करें?

पात्र उम्मीदवार कर्नाटक भाग्यश्री योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हालाँकि ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इनमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं-

- आंगनवाड़ी केंद्र

- ग्राम पंचायत कार्यालय

- गैर सरकारी संगठनों

- अधिकृत बैंक

- नगर निगम

बालिका के पिता/माता या प्राकृतिक अभिभावक संबंधित जिलों के उप निदेशक महिला एवं बाल विकास या बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) से भी संपर्क कर सकते हैं।

- जे. पी. शुक्ला

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