दादा-दादी, पोता-पोती को यात्रा प्रतिबंध में छूट है: अमेरिकी कोर्ट

Grandparents Grandkids Exempted From Trump Travel Ban
[email protected] । Jul 20 2017 3:52PM

शीर्ष अदालत ने ट्रंप प्रशासन को एक ताजा झटका देते हुए कहा कि अमेरिका में रहने वाले लोगों के दादा-दादी और अन्य करीबी रिश्तेदारों पर फिलहाल के लिए विवादित यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

वाशिंगटन। शीर्ष अदालत ने ट्रंप प्रशासन को एक ताजा झटका देते हुए कहा कि अमेरिका में रहने वाले लोगों के दादा-दादी और अन्य करीबी रिश्तेदारों पर फिलहाल के लिए विवादित यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने हवाई संघीय जज के पिछले सप्ताह दिए आदेश को स्वीकार किया। हवाई संघीय अदालत ने पिछले सप्ताह अपने एक आदेश में कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने खुलकर यह नहीं बताया कि ‘‘करीबी पारिवारिक संबंधों’’ में कौन-कौन आते हैं जिससे यह पता चल सके कि छह मुस्लिम बहुल देशों ईरान सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया, ईरान और यमन से आने वाले यात्रियों पर लगे प्रतिबंध से छूट किन्हें हासिल है।

इसके बाद जज डेरिक वॉटसन ने विस्तृत व्याख्या दी थी जिसमें अमेरिका में रहने वाले लोगों के निकट संबंधियों में दादा-दादी, नाना-नानी आदि को शामिल किया था। बहरहाल इस संक्षिप्त आदेश में शीर्ष अदालत ने वॉटसन के आदेश के एक हिस्से पर रोक लगाते हुए ट्रंप प्रशासन का एक तरीके से समर्थन भी किया, क्योंकि वॉटसन के आदेश को पूरी तरह से लागू करने पर सभी शरणार्थियों पर लगाए गए 120 दिन के प्रतिबंध में भी छूट मिल जाती। आदेश में कहा गया कि शीर्ष अदालत का आदेश अस्थायी है क्योंकि संघीय अपीली अदालत में इन मुद्दों की समीक्षा किया जाना बाकी है।

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