ब्रिटेन में भारतीय लेक्चरर ने नस्ली भेदभाव का मुकदमा जीता

Indian lecturer
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इस साल 29 नवंबर को एक रोजगार संबंधी अधिकरण ने अपने आदेश में कहा, “वादी (शर्मा)अश्वेत और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाली कर्मचारी थीं। वह एक विशिष्ट भारतीय उच्चारण के साथ बोलती हैं।”

ब्रिटेन में एक भारतीय लेक्चरर ने पोर्ट्समाउथ विश्वविद्यालय के खिलाफ दायर नस्ली भेदभाव का मुकदमा जीत लिया है। डॉ. काजल शर्मा को जनवरी 2016 में पांच साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय में संगठनात्मक अध्ययन व मानव संसाधन प्रबंधन विभाग की ‘एसोसिएट हेड’ नियुक्त किया गया था। पांच साल बाद उनके पास पद के लिए फिर से आवेदन करने का विकल्प था। हालांकि, जब उस पद के लिए उनकी अनदेखी की गई, तो उन्होंने नवंबर 2020 में विश्वविद्यालय की शिकायत प्रक्रिया के तहत शिकायत की, जिसमें कहा गया कि उनके साथ ब्रिटेन के समानता अधिनियम 2010 के तहत भेदभाव किया गया है। इस साल 29 नवंबर को एक रोजगार संबंधी अधिकरण ने अपने आदेश में कहा, “वादी (शर्मा)अश्वेत और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाली कर्मचारी थीं। वह एक विशिष्ट भारतीय उच्चारण के साथ बोलती हैं।” अधिकरण ने पाया कि लेक्चरर के साथ भेदभाव हुआ है, जिसके बाद उसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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