New York City ने वजन, लंबाई के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया

New York City
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वजन और लंबाई अब नस्ल, लिंग और धर्म जैसे संरक्षित वर्गों की सूची में शामिल हो गए हैं। ‘सिटी हॉल’ विधेयक हस्ताक्षर समारोह में मेयर ने कहा, ‘‘हम सभी रोजगार और आवास तक समान पहुंच के पात्र हैं, भले ही हम कैसे भी दिखते हों और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हैं या आपका वजन कितना है।’’

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स ने शुक्रवार को एक कानून पर हस्ताक्षर किए, जिससे वजन और लंबाई जैसे शारीरिक मापदंडों के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध किया जाएगा। वजन और लंबाई अब नस्ल, लिंग और धर्म जैसे संरक्षित वर्गों की सूची में शामिल हो गए हैं। ‘सिटी हॉल’ विधेयक हस्ताक्षर समारोह में मेयर ने कहा, ‘‘हम सभी रोजगार और आवास तक समान पहुंच के पात्र हैं, भले ही हम कैसे भी दिखते हों और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हैं या आपका वजन कितना है।’’

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एडम्स ने कहा कि अध्यादेश ‘‘सभी न्यूयॉर्क वासियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह अधिक समावेशी कार्यस्थल और रहने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाएगा और भेदभाव से रक्षा करेगा।’’ नगर परिषद ने इस महीने अध्यादेश को पारित किया था और इसके तहत दी गई छूट में ऐसे मामलों को शामिल किया है, जिनमें किसी व्यक्ति की लंबाई या वजन उन्हें नौकरी के आवश्यक कार्यों को करने से बाधित सकता है। कुछ व्यापारिक नेताओं ने परिषद के समक्ष कानून को रखे जाने के दौरान इसका विरोध व्यक्त किया था। न्यूयॉर्क सिटी पार्टनरशिप की अध्यक्ष और सीईओ कैथी वाइल्ड ने एक बयान में कहा, ‘‘इस कानून के प्रभाव और लागत की सीमा पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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