पाक अदालत ने मुशर्रफ की राजद्रोह मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश दिए

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[email protected] । Dec 16 2019 5:14PM

लाहौर हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की याचिका पर पाकिस्तान सरकार को नोटिस जारी कर निर्देश जारी किया है। ऐसी संभावना है कि तीन सदस्यीय विशेष अदालत लंबे समय से चल रहे राजद्रोह के मामले पर 17 दिसंबर को फैसला सुना सकती है।

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की राजद्रोह मामले पर रोक की मांग करने वाली याचिका पर लाहौर उच्च न्यायालय ने सोमवार को संघीय सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामला इस्लामाबाद की विशेष अदालत में चल रहा है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक मुशर्रफ ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि विशेष अदालत में उनके खिलाफ लंबित सुनवाई और उनके खिलाफ सभी कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

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ऐसी संभावना है कि तीन सदस्यीय विशेष अदालत लंबे समय से चल रहे राजद्रोह के मामले पर 17 दिसंबर को फैसला सुना सकती है। हालांकि, इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत को फैसला सुनाने से रोकने का आदेश दिया था। विशेष अदालत ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं। वह संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 76 वर्षीय मुशर्रफ उपचार के लिए दुबई गए थे लेकिन तब से सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लौटे नहीं।

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मुशर्रफ के वकीलों ने शनिवार को याचिका दायर की जिसमें लाहौर उच्च न्यायालय से कहा गया है कि विशेष अदालत में सुनवाई पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि उच्च न्यायालय पहले से लंबित याचिका पर फैसला न दे दे। मुशर्रफ की याचिका पर अदालत ने संघीय सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस याचिका पर भी मुख्य याचिका के साथ ही सुनवाई का फैसला किया है। मुख्य याचिका पर सुनवाई मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय करेगा।

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