पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, चीफ जस्टिस उमर ने कहा- अदालत के आदेश के अधीन होंगे PM इमरान खान

PAK SUPREME COURT
निधि अविनाश । Apr 4 2022 11:13AM

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अविश्ववास प्रस्ताव को लेकर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सभी आदेश और कदम अदालती आदेश के अधीन होंगे।

पाकिस्तान की राजनीति संकट अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। पाक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर को नोटिस जारी किया है। सुनवाई में चीफ जस्टिस उमर ने चेतावनी देते हुए असंवैधानिक कदम उठाने से बचने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि, नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए सभी आदेश और कार्य अदालत के आदेश के अधीन होंगे।

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पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अविश्ववास प्रस्ताव को लेकर नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले को निलंबित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सभी आदेश और कदम अदालती आदेश के अधीन होंगे। साथ ही राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी से काम करने का निर्देश भी दिया है और कहा है कि, सभी अपना काम जिम्मेदारी के साथ करे जिससे देश में कानूनी व्यवस्था की स्थिति बिगड़े नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि, पाकिस्तान में विपक्षी पार्टी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ  अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था जिसे नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया था। 

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