गुप्त रूप से धन देने के संबंध में Trump के खिलाफ मामले की सुनवाई रोकने का अनुरोध अस्वीकार

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पॉर्न स्टार को गुप्त रूप से धन देने संबंधी मामले की सुनवाई रोके जाने की आखिरी समय में की गई कोशिश को न्यूयॉर्क की एक अपीलीय अदालत ने खारिज कर दिया है। जूरी के चयन में अनुचित जल्दबाजी की बचाव पक्ष की शिकायतों के मद्देनजर ट्रंप ने यह अनुरोध किया था।

न्यूयॉर्क । न्यूयॉर्क की एक अपीलीय अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक पॉर्न स्टार को गुप्त रूप से धन देने संबंधी मामले की सुनवाई रोके जाने की आखिरी समय में की गई कोशिश को शुक्रवार को खारिज कर दिया। ट्रंप ने जूरी के चयन में अनुचित जल्दबाजी की बचाव पक्ष की शिकायतों के मद्देनजर यह अनुरोध किया था। 

न्यायमूर्ति मार्शा माइकल ने संक्षिप्त सुनवाई के कुछ ही मिनट बाद फैसला सुनाया। सुनवाई रोके जाने के अनुरोध पर मध्य-स्तरीय अपीली अदालत में दलीलें उस समय पेश की गई जब कुछ ही घंटों पहले इस मामले की सुनवाई के लिए जूरी चयन प्रक्रिया पूरी हुई थी। अदालत के इस फैसले के बाद ट्रंप के खिलाफ आपराधिक मुकदमे में सोमवार से बहस शुरू हो सकेगी। 

ट्रंप द्वारा पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को धन दिए जाने का यह मामला 2016 का है। उस समय ट्रंप के पॉर्न स्टार के साथ संबंध होने की बातें सामने आई थीं और आरोप है कि उन्होंने इसे छिपाने के लिए स्टॉर्मी को एक लाख 30 हजार डॉलर का भुगतान किया था। पूर्व राष्ट्रपति की कंपनी ने यह धन उनके वकील माइकल कोहेन को दिया था जिन्होंने ट्रंप की ओर से पॉर्न स्टार को इसका भुगतान किया। इस मुकदमे में ऐसे समय सुनवाई हो रही है जब ट्रंप इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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