South Korea की अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, समलैंगिक जोड़े के लिए कानूनी स्थिति को दी मान्यता

South Korea court historic verdict
Creative Common
अभिनय आकाश । Feb 23 2023 4:05PM

कोरिया हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार सियोल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया था और पति-पत्नी में से किसी एक पर लगाया गया बीमा अंशदान रद्द कर दिया गया था।

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसले में समलैंगिक जोड़े के लिए कानूनी स्थिति को मान्यता दे दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि समान-सेक्स जोड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विषमलैंगिक जोड़ों की तरह समान कवरेज के हकदार हैं। इसने दक्षिण कोरिया में समलैंगिक जोड़ों की पहली कानूनी मान्यता के तौर पर माना जा रहा है। सियोल उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने जनवरी 2022 में एक निचली अदालत के पिछले आदेश को पलट दिया, जिसमें एक समलैंगिक जोड़े की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

इसे भी पढ़ें: Kim Jong Un और उनकी बेटी ने उत्तर कोरिया की सेना की सराहना की

याचिका दायर करने वाले युगल सो सुंग-यूके और किम योंग-मिन ने अदालत के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कोरियन हेराल्ड से कहा कि वह कोर्ट के फैसले से खुश हैं। उन्होंने कहा, "मैं खुश हूं क्योंकि मुझे लगा जैसे न्यायाधीशों ने अदालत के फैसले के माध्यम से हमें बताया कि मेरे पति के लिए प्यार की भावनाएं अज्ञानता या अपमान का लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। किम ने भी अपनी खुशी जाहिर की और कहा, 'कानूनी ढांचे के भीतर हमारी शादी की स्थिति को मान्यता देने में हमें इतना लंबा समय लगा।'

इसे भी पढ़ें: युद्ध की तैयारी को और पुख्ता करे उत्तर कोरियाई सेना : किम जोंग उन

कोरिया हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार सियोल उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया था और पति-पत्नी में से किसी एक पर लगाया गया बीमा अंशदान रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बीमा सेवा को मामले में दोनों पक्षों के लिए लागत का भुगतान करना होगा। दक्षिण कोरियाई कानून के तहत, एक आश्रित को स्वास्थ्य बीमा भुगतान करने से छूट दी जाती है यदि उनके पति या पत्नी कुछ रोजगार शर्तों को पूरा करते हैं। निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि उसने समान-लिंग वाले भागीदारों को पति-पत्नी के रूप में मान्यता नहीं दी। दक्षिण कोरिया में समलैंगिक विवाह अभी भी अवैध है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़