श्रीलंका की अदालत ने 56 भारतीय मछुआरों की रिहाई का आदेश दिया

Sri Lanka

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, ‘‘रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उच्चायुक्त गोपाल बागले और उनकी टीम के काम की सराहना करता हूं।’’

कोलंबो|  श्रीलंका की एक अदालत ने मंगलवार को उन 56 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिय जिन्हें द्वीपीय देश के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

उत्तरी जाफना प्रायद्वीप की एक अदालत ने दिसंबर में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिया। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि एक अदालत ने 56 भारतीय मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिया है।

वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, ‘‘रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उच्चायुक्त गोपाल बागले और उनकी टीम के काम की सराहना करता हूं।’’

श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ ही भारतीय राजनयिक सूत्रों ने भी रिहाई की पुष्टि की और कहा कि मंगलवार के इस आदेश के बाद श्रीलंका में कोई भारतीय मछुआरा हिरासत में नहीं है।

मछुआरों की रिहाई का अदालत का आदेश ऐसे समय आया है जब भारतीय अधिकारियों ने श्रीलंका से आर्थिक सहायता वार्ता की पृष्ठभूमि में उन्हें मानवीय आधार पर रिहा करने का आग्रह किया था।

भारत ने इसी महीने श्रीलंका को अपने सबसे खराब विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में मदद के लिए आर्थिक राहत पैकेज देने की घोषणा की है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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