अमेरिका की अदालत ने हिज़्बुल्ला को लाखों डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया
अमेरिका की एक अदालत ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिज़्बुल्ला को अमेरिकियों के एक समूह को लाख डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है। अमेरिका के इन लोगों ने संगठन पर मुकदमा कर दावा किया था कि 2006 में इजराइल के साथ जंग के दौरान हिज़्बुल्ला की ओर से दागे गए रॉकेट से वे घायल हो गए थे।
अमेरिका की एक अदालत ने लेबनान के चरमपंथी संगठन हिज़्बुल्ला को अमेरिकियों के एक समूह को लाख डॉलर का हर्जाना देने का आदेश दिया है। अमेरिका के इन लोगों ने संगठन पर मुकदमा कर दावा किया था कि 2006 में इजराइल के साथ जंग के दौरान हिज़्बुल्ला की ओर से दागे गए रॉकेट से वे घायल हो गए थे। अमेरिकी आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दायर किया गया था और आरोप लगाया गया था हिज़्बुल्ला की वजह से वादियों को शारीरिक और भावनात्मक चोट पहुंची और उनकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई।
न्यायाधीश ने शुक्रवार को आदेश दिया कि हिज़्बुल्ला वादियों को 11.1 करोड़ डॉलर का हर्जाना दे। न्यूयॉर्क के ब्रूकलीन में संघीय अदालत के न्यायाधीश स्टीवन एल. टिसिओन ने कहा कि वादी यह साबित करने में कामयाब रहे कि हिज़्बुल्ला के कृत्य आतंकवाद रोधी कानून का उल्लंघन थे। चमपंथी समूह के खिलाफ इस तरह के दीवानी मुकदमे को लागू करना मुश्किल है लेकिन वादियों की ओर से पेश हुई वकीलों में शामिल नित्साना दर्शन-लाइटनर ने कहा कि ईरान समर्थित समूह के खिलाफ यह अहम कानूनी जीत है।
इज़राइल और हिज़्बुल्ला के बीच 2006 में महीने भर तक जंग चली थी। इस दौरान इज़राइल ने लेबनान में हमले किए थे जबकि हिज़्बुल्ला ने इज़राइल के उत्तरी शहरों को निशाना बनाया था। हिज़्बुल्ला के प्रवक्ता ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
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