महिला चिल्लाई नहीं मतलब बलात्कार नहीं हुआः इतालवी अदालत

[email protected] । Mar 24 2017 11:28AM

इटली में एक अदालत ने एक महिला के बलात्कार के आरोपी को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि महिला मदद के लिए चिल्लाई नहीं थी। न्याय मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिये गये हैं।

रोम। इटली के न्याय मंत्री ने अपने अधिकारियों से उस मामले की कथित रूप से जांच करने को कहा है जिसमें एक अदालत ने एक महिला के बलात्कार के आरोपी को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि महिला मदद के लिए चिल्लाई नहीं थी। इतालवी संवाद समिति एएनएसए ने गुरुवार को कहा कि मंत्री आंद्रे ओर्लांदो ने मंत्रालय निरीक्षकों से इस मामले की जांच करने को कहा है।

एएनएसए ने कहा कि तुरिन में एक अदालत ने पिछले महीने फैसला सुनाया था कि कथित रूप से बलात्कार करने वाले अपने सहकर्मी को महिला का ‘‘बहुत हो चुका’’ कहना यह साबित करने के लिए बहुत कमजोर प्रतिक्रिया है कि उसका बलात्कार हुआ था। फैसले में कहा गया था कि वह चिल्लाई नहीं या उसने मदद नहीं मांगी। विपक्षी फोर्जा इटालिया पार्टी के सांसद अन्नाग्रेजिया कलाब्रिया ने फैसले की निंदा की। महिला समूहों ने भी इस फैसले की आलोचना की है।

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