Delhi Mayor Election | दिल्ली मेयर को लेकर आप-बीजेपी में तनातनी, एमसीडी हाउस में की गयी कड़ी सुरक्षा

Delhi Mayor Election
ANI
रेनू तिवारी । Feb 22 2023 12:00PM

दिल्ली में निकाय चुनावों के तीन असफल प्रयासों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद नए मेयर के चुनाव के लिए मंच तैयार हो गया है। नगर निगम का सदन शीघ्र ही शुरू होने वाला है, जिसके दौरान महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होगा।

दिल्ली में निकाय चुनावों के तीन असफल प्रयासों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद नए मेयर के चुनाव के लिए मंच तैयार हो गया है। नगर निगम का सदन शीघ्र ही शुरू होने वाला है, जिसके दौरान महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होगा। इस बीच आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने सवाल किया है कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को सदन के अंदर कैसे जाने दिया गया। आप सदस्यों ने दिल्ली पुलिस से बहस की तो हंगामा हो गया। मतदान से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

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दिल्ली पुलिस से बहस, मेयर के मददान से पहले सुरक्षा कड़ी 

सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को मेयर के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने महापौर चुनाव कराने के लिए नगरपालिका सदन बुलाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। चुनावों से पहले आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने बताया कि पिछले मौकों पर पीठासीन अधिकारी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सदन को अवैध तरीके से चला रहे थे। उन्होंने कहा, भाजपा दिल्ली के मतदाताओं द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। आशा है कि भाजपा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करेगी। हम मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के पद पर चुनाव जीतने के लिए आश्वस्त हैं। मेयर पद के लिए आप ने शैली ओबेरॉय और आशु ठाकुर को मैदान में उतारा है। ओबेरॉय पार्टी की पहली पसंद हैं। रेखा गुप्ता शीर्ष पद के लिए भाजपा की उम्मीदवार हैं।

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महापौर चुनाव

नगरपालिका चुनावों के एक महीने बाद, सदन पहली बार 6 जनवरी को बुलाया गया था। इसे भाजपा और आप के सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद स्थगित कर दिया गया था। 24 जनवरी और 6 फरवरी को दूसरी और तीसरी बैठकें भी कवायद करने में विफल रहीं, और दोनों को महापौर चुने बिना स्थगित कर दिया गया। नामांकित सदस्यों को वोट देने की अनुमति देने के फैसले पर हंगामे के बाद भाजपा और आप दोनों सदस्यों ने कार्यवाही के पटरी से उतरने के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया था। एल्डरमेन (उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी के लिए नामित सदस्य) आज मतदान नहीं कर सकते हैं।

कौन वोट करता है?

महापौर के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 250 निर्वाचित पार्षद, सात लोकसभा और दिल्ली के तीन राज्यसभा सांसद और 14 विधायक शामिल हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में आप के 13 और भाजपा के एक सदस्य को मनोनीत किया है। महापौर चुनावों में कुल मतों की संख्या 274 है। संख्याओं का खेल आप के पक्ष में है, जिसके पास भाजपा के 113 के मुकाबले 150 मत हैं। यदि एल्डरमैन को मतदान करने की अनुमति दी जाती, तो भाजपा की ताकत 123 हो जाती। स्थायी समिति के चुनाव में आप को तीन और भाजपा को दो सीटें मिलने की संभावना है। लड़ाई छठी सीट को लेकर है।

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