परिसीमन के बाद आरक्षण भी हुआ निरस्त, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने लिया फैसला
पंचायतों की परिसीमन निरस्त करने के बाद अब आरक्षण भी निरस्त कर दिया गया है। 2015 की स्थिति का आरक्षण लागू रहेगा। और इसी आधार पर चुनाव हो सकते हैं।
भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायतों की परिसीमन निरस्त करने के बाद अब आरक्षण भी निरस्त कर दिया गया है। 2015 की स्थिति का आरक्षण लागू रहेगा। और इसी आधार पर चुनाव हो सकते हैं। ग्राम जनपद जिला पंचायतों के चुनाव पूर्व के चुनावों के आरक्षण के आधार पर ही होंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने ग्राम पंचायत सुराज संशोधन विधेयक पर मुहर लगा दी है।
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दरअसल कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि 25 दिसंबर तक सभी अपने-अपने विभागों की जिलेवार समीक्षा करें। वहीं पूरी रिपोर्ट कार्ड दिसंबर के अंत तक पेश मंत्री करें। धान खरीदी और खाद की समीक्षा करने के लिए मंत्रियों को निर्देश दिए हैं।
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आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने 2019 में पंचायतों का परिसीमन किया था। नगरीय निकायों में शामिल हुए एरिया यथावत रहेंगे। अब पंचायतों का पुराना परिसीमन प्रभावी हो गया है। नए सिरे से परिसीमन होगा या नहीं अभी स्पष्ट नहीं है।
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