एयरसेल-मैक्सिस करार: सीबीआई ने फिर कार्ति को सम्मन जारी किया

Aircel-Maxis case: CBI issues fresh notice to Karti Chidambaram
[email protected] । Sep 28 2017 10:26AM

सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को फिर नोटिस जारी कर कहा है कि वह एयरसेल-मैक्सिस करार के मामले में पूछताछ के लिए चार अक्तूबर को एजेंसी के सामने पेश हों। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम को फिर नोटिस जारी कर कहा है कि वह एयरसेल-मैक्सिस करार के मामले में पूछताछ के लिए चार अक्तूबर को एजेंसी के सामने पेश हों। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सीबीआई ने पहले 14 सितंबर को कार्ति को पेश होने को कहा था, लेकिन उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया। कार्ति ने उस वक्त दलील दी थी कि एक विशेष अदालत इस मामले में सभी आरोपियों को आरोप-मुक्त कर चुकी है और कार्यवाही पूरी कर चुकी है।

इसके बाद सीबीआई ने कार्ति के दावे का खंडन करते हुए कहा था कि मामले की जांच अभी जारी है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस करार के मामले में 2006 में दी गई विदेशी निवेश की मंजूरी के सिलसिले में कार्ति से पूछताछ करना चाहती है। उस वक्त कार्ति के पिता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। कार्ति ने सीबीआई को पत्र लिखकर कहा था कि आरोपियों को आरोप-मुक्त कर दिए जाने और कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद एजेंसी के पास इस मामले में सम्मन जारी करने का अधिकार नहीं है। सीबीआई ने कार्ति के दावे का खंडन करते हुए कहा था कि आठ आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया था, जिनमें दो कंपनियों सहित सिर्फ चार आरोपियों को विशेष अदालत ने आरोप-मुक्त किया और एजेंसी इस साल मई में इस आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील कर चुकी है।

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