छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को आलोक वर्मा ने SC में दी चुनौती, शुक्रवार को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय सीबीआई निदेशक आलोक कुमार वर्मा की अर्जी पर 26 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। वर्मा ने खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने वर्मा की इस दलील पर विचार किया कि केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले के खिलाफ दायर अर्जी पर तुरंत सुनवाई किए जाने की जरूरत है।
CBI Director Alok Verma's petition accepted by the Supreme Court; likely to be heard on October 26
— ANI (@ANI) October 24, 2018
सीबीआई निदेशक वर्मा ने संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को जांच एजेंसी का अंतरिम प्रमुख नियुक्त किए जाने के फैसले को भी चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रहे विवाद को मंगलवार को गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर जाने के आदेश दिए।
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