ED ने दाखिल की चार्जशीट, कहा- अनिल देशमुख के निर्देश के बाद वाजे ने कोरोना काल में बार-रेस्तरां से की करोड़ों की वसूली

Anil Deshmukh
रेनू तिवारी । Jan 29 2022 10:46AM

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। अब ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी है जिसमें देशमुख पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं।

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 1 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था। अब ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी है जिसमें  देशमुख पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। देशमुख को ईडी ने इस मामले के सिलसिले में पिछले साल एक नवंबर को गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं। भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरूपयोग के आरोपों को लेकर देशमुख के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पिछले साल 21 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद ईडी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता तथा उनके सहयोगियों के विरूद्ध जांच शुरू की थी।

देशमुख ने पद का दुरूपयोग किया 

ईडी ने यह मामला बनाया है कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री पद पर रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का कथित तौर पर दुरूपयोग किया तथा पुलिस अधिकारी (अब बर्खास्त) सचिन वाझे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार से 4.70 करोड़ रुपये की उगाही की। ईडी ने आरोप लगाया है कि यह धन नागपुर के श्री साईं शिक्षण संस्थाको हस्तांतरित किया गया। इस शिक्षण न्यास की बागडोर देशमुख परिवार के हाथों में है। पलांडे और शिंदे ने बेहिसाबी धन का शोधन करने में अहम भूमिका निभाई थी।

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अनिल देशमुख और उनके दो बेटों के खिलाफ चार्जशीट दायर 

मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके दो बेटों के खिलाफ कथित धन शोधन के एक मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र का शुक्रवार को संज्ञान लिया। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख ने विशेष धन शोधन रोकथाम अधनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश, आर.एन. रोकड़े के समक्ष दायर अपनी जमानत याचिका में आरोप लगाया कि वह जांच एजेंसियों के घोर उत्पीड़न के पीड़ित हैं। विशेष धन शोधन रोकथाम अधनियम (पीएमएलए) अदालत के न्यायाधीश, आर.एन. रोकड़े ने आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया आगे बढ़ाई (उन्हें या उनके वकीलों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा) और ईडी को देशमुख की जमानत याचिका पर चार फरवरी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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7,000 पृष्ठों का पूरक आरोपपत्र दाखिल 

गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में ईडी ने मामले के सिलसिले में पिछले महीने 7,000 पृष्ठों का पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। देशमुख के अलावा, जांच एजेंसी ने मामले में आरोपी के तौर पर उनके दो बेटों को नामजद किया था। इससे पहले, जांच एजेंसी ने देशमुख के निजी सचिव (अतिरिक्त कलेक्टर रैंक के अधिकारी) संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे सहित 14 आरोपियों के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था।

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