स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश: मारे गए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
अमृतसर के पुलिस आयुक्त सुखचैन सिंह गिल ने रविवार को बताया कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शनिवार रात भारतीय दंड संहिता की धारा-295ए (धार्मिक समूहों में द्वेष उत्पन्न करना), धारा-307 (हत्या की कोशिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
उन्होंने बताया कि स्वर्ण मंदिर में लगे सभी कैमरों की तस्वीर प्राप्त कर ली गई है और आरोपी के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए उनकी जांच की जा रही है। गिल ने बताया कि तस्वीर से पता चलता है कि आरोपी शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे स्वर्ण मंदिर में आया और कुछ घंटे तक अकाल तख्त के सामने सोया। उन्होंने बताया कि घटना शाम छह बजे हुई और उसने अपराध को अंजाम देने से पहले कई घंटे स्वर्ण मंदिर में ही बिताए। गौरतलब है कि शनिवार को आरोपी स्वर्ण मंदिर में रेलिंग को पार कर पवित्र स्थान पर पहुंच गया था और वहां पर रखी तलवार को उठा ग्रंथी के पास पहुंचा, जहां पर वह गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे थे।Terming sacrilege incident at Sri Darbar Sahib most unfortunate, Punjab Deputy CM Sukhjinder Singh Randhawa on Sunday said that a Special Investigation Team under DCP Law & Order had been constituted, which would present investigation report within two days: Deputy CM Office pic.twitter.com/kCfweVI0Vm
— ANI (@ANI) December 19, 2021
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इस घटना से हरकत में आए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के कार्यबल सदस्यों ने उसे पकड़ा। जब उसे एसपीजीसी के कार्यालय ले जाया जा रहा था तब आक्रोशित ‘संगत’ ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। रंधावा ने कहा कि वह पहले ही घटना के बाद एसजीपीसी अध्यक्ष और अकाल तख्त जत्थेदार से बात कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि अबतक आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है। उप मुख्यमंत्री ने बताया,‘‘आरोपी के पास से मोबाइल फोन,पर्स, पहचान पत्र या आधार कार्ड नहीं मिला है। यह पता चला है कि वह पूर्वाह्न 11 बजे स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुआ और घटना को अंजाम देने से पहले घंटों परिसर में रहा।
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