Augusta Westland: जमानत के बाद भी जेल में रहना चाहता है क्रिश्चियन मिशेल, कहा- दिल्ली मेरे लिए असुरक्षित

Christian Michel
ANI
अंकित सिंह । Mar 8 2025 12:10PM

जेम्स ने विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल को संबोधित करते हुए यह दलील दी। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामलों में राहत मिलने के बाद विशेष अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक जमानत शर्तें लगाईं।

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने शुक्रवार को सुरक्षा जोखिम के कारण जमानत पर बाहर जाने के बजाय अपनी सजा पूरी करने और भारत छोड़ने की पेशकश की। जेम्स ने विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल को संबोधित करते हुए यह दलील दी। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामलों में राहत मिलने के बाद विशेष अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए आवश्यक जमानत शर्तें लगाईं। 

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 4 मार्च को ईडी मामले में उसे जमानत दे दी थी और मिशेल को आवश्यक जमानत शर्तों के साथ पेश करने का निर्देश दिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने 18 फरवरी को निचली अदालत की शर्तों के अधीन सीबीआई मामले में राहत प्रदान की थी। शुक्रवार को न्यायाधीश ने जेम्स से पूछा, "अब तुम कैसे हो? पिछले दो महीनों में ईश्वर तुम पर मेहरबान रहा है। तुम्हें दोनों मामलों में जमानत मिल गई है।" हालांकि, जेम्स ने कहा, "दिल्ली बस एक बड़ी जेल है। मेरा परिवार मेरे पास नहीं आ सकता... मेरी सुरक्षा खतरे में है। मैं अपनी सजा पूरी करके देश छोड़कर चला जाना पसंद करूंगा।" 

न्यायाधीश ने मिशेल से पूछा कि जब उसे जमानत मिल गई है तो वह जेल में कैसे रह सकता है। मिशेल ने कहा, "मैं जमानत स्वीकार नहीं कर सकता। यह असुरक्षित है। हर बार जब मैं तिहाड़ (जेल) से बाहर निकलता हूं, तो कुछ न कुछ होता है।" जमानत बांड प्रस्तुत करने के पहलू पर, उन्होंने कहा, "एक व्यक्ति जो छह साल से जेल में है, वह स्थानीय जमानतदार कैसे पेश कर सकता है?" मिशेल द्वारा इस बात पर जोर दिए जाने के बाद कि वह सुरक्षा कारणों से जमानत पर रिहा नहीं होना चाहता, न्यायाधीश ने पूछा, "क्या आप दिल्ली में कोई सुरक्षित स्थान नहीं ढूंढ सकते?" इसके बाद मिशेल ने "निजी तौर पर उस घटना के बारे में बताने" की पेशकश की, जिसका सामना उसने एम्स में भर्ती होने के दौरान किया था।

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