सुशांत की मौत की सीबीआई से जांच के लिए बिहार सरकार ने अनुशंसा भेज दी: नीतीश
34 वर्षीय सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाना में भादंसं की धारा 306, 341, 342, 380, 406 और 420 के तहत 25 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
उन्होंने कहा, ‘‘सुशांत के पिताजी ने यहां प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसके आधार पर बिहार पुलिस ने जांच का काम शुरू किया। टीम भी भेजी। यहां से गए आईपीएस अधिकारी के साथ वहां दुर्व्यवहार हुआ।’’ नीतीश ने कहा, ‘‘बिहार पुलिस के साथ वहां बिल्कुल गलत व्यवहार हुआ। जहां भी प्राथमिकी दर्ज होगी, कानूनी रूप से हमारे राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी थी और उसके हिसाब से वे जांच के लिए वहां (मुंबई) गए। वहां उन्हें सहयोग करना चाहिए था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सुशांत यहां के थे और उनकी जिस तरह मृत्य हुई है, उसको लेकर केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के लोगों को चिंता है और सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सुशांत के साथ निश्चित रूप से अन्याय हुआ है। यह आम धारणा है...यहां प्राथमिकी दर्ज होने पर सूचना देकर वहां टीम भेजी गयी है और सूचना देकर गए आईपीएस आधिकारी को पृथकवास में भेजना क्या उचित है?’’Bihar government sends the recommendation for a CBI probe into #SushantSinghRajput death case. pic.twitter.com/5AJuNv8oSr
— ANI (@ANI) August 4, 2020
नीतीश ने कहा, ‘‘यह सही बात नहीं है। वहां का सहयोग मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा था। हमारे डीजीपी वहां फोन करें और वहां कोई फोन नहीं उठाए तो यह कितना आश्चर्यजनक है। यह खुद डीजीपी ने मुझे जानकारी दी। यहां प्राथमिकी होने पर जांच करना बिहार पुलिस का कानूनी कर्तव्य बनता है।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या इस संबंध में उनकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, नीतीश ने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर पर इस मामले में बात ही नहीं हो सकती है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। यह जिम्मेदारी पुलिस की है और यहां की पुलिस वहां की पुलिस से बात कर रही थी। उल्लेखनीय है कि 34 वर्षीय सुशांत 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाना में भादंसं की धारा 306, 341, 342, 380, 406 और 420 के तहत 25 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज करायी थी।>
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