गुजरात में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए विधेयक

[email protected] । Mar 25 2017 4:18PM

स्पष्ट कानूनों के अभाव में निजी स्कूलों को अत्यधिक फीस वसूलने से रोकने के लिए गुजरात सरकार ने फीस नियंत्रण समिति के गठन के लिए एक विधेयक लाने की आज घोषणा की।

गांधीनगर। स्पष्ट कानूनों के अभाव में निजी स्कूलों को अत्यधिक फीस वसूलने से रोकने के लिए गुजरात सरकार ने फीस नियंत्रण समिति के गठन के लिए एक विधेयक लाने की आज घोषणा की। गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चूड़ासामा ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘गुजरात स्वपोषित स्कूल (फीस नियंत्रण) विधेयक, 2017 चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा और उस पर 31 मार्च को समाप्त हो रहे मौजूदा बजट सत्र के आखिरी दो दिनों में मत विभाजन कराया जाएगा।’’

इस विधेयक से राज्य सरकार को निजी स्कूलों में किसी भी कक्षा में दाखिला कराने के लिए फीस निर्धारित करने के लिए फीस नियामक समिति के गठन का अधिकार मिल जाएगा। इस समिति की अध्यक्षता एक चेयरमैन करेगा जो एक सेवानिवृत जिला और सत्र न्यायाधीश्ध या सेवानिवृत आईपीएस या अखिल भारतीय सेवा अधिकारी हो सकता है।

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