भारत छोड़ो नोटिस, Imran Khan को Bombay High Court से 2 नवंबर तक अंतरिम राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट से अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ो नोटिस मामले में 2 नवंबर तक राहत मिली है। अमेरिकी नागरिक इमरान ने 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने के पुलिस नोटिस को चुनौती दी थी। यह नोटिस उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर दिया गया था।
अभिनेता इमरान खान को उनके खिलाफ जारी 'भारत छोड़ो' नोटिस के मामले में अस्थायी राहत मिली है। सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि सुनवाई की अगली तारीख, 2 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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अमेरिकी नागरिक इमरान खान ने पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। यह नोटिस 10 अक्टूबर को हुए एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण जारी किया गया था। दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। उन पर एकतरफा तरीके से काम करने और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया गया था।
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