राजद्रोह का मामला: अदालत ने हार्दिक से 14 सितंबर को पेश होने को कहा

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[email protected] । Aug 30 2018 7:48PM

पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल से एक अदालत ने आज कहा कि वह राजद्रोह के मामले में 14 सितंबर को पेश हों।

अहमदाबाद। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल से एक अदालत ने आज कहा कि वह राजद्रोह के मामले में 14 सितंबर को पेश हों। सत्र अदालत पटेल तथा उनके दो पूर्व सहयोगियों के खिलाफ मामले में 14 सितंबर से आरोप तय करना शुरू करेगी। आरोप तय करना एक प्रक्रिया है जिसके बाद मुकदमा शुरू हो जाता है।

हार्दिक पटेल के वकीलों ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल आज उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि वह आरक्षण की मांग को लेकर अहमदाबाद के नजदीक अपने घर भूख हड़ताल पर हैं। चूंकि सह आरोपी चिराग पटेल और दिनेश बम्भानिया उपस्थित थे, इसलिए लोक अभियोजक सुधीर ब्रह्मभट्ट ने अदालत से हार्दिक की अनुपस्थिति में आरोप तय करने की शुरूआत करने का आग्रह किया।

हालांकि क्योंकि दोनों आरोपियों के वकील मौजूद नहीं थे, इसलिए सत्र न्यायाधीश डी पी महिदा ने सुनवाई 14 सितंबर तक के लिए टाल दी। अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने वर्ष 2015 में आरक्षण आंदोलन के दौरान ‘‘सरकार को हटाने के इरादे से’’ हिंसा भड़काने के आरोप में हार्दिक और अन्य के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था।

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