Delhi Ordinance: दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
दिल्ली की आम आमदी पार्टी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केंद्र सरकार ने बीते महीने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया था। जिसका केजरीवाल सरकार विरोध कर रही है।
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इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) केंद्र सरकार के दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां जलाकर उसके खिलाफ 3 जुलाई से चरणबद्ध अभियान चलाने का ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था किपुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर दिल्ली की सरकार के पास अन्य राज्यों की सरकार की तरह की अधिकार होंगे। दिल्ली सरकार अधिकारियों की तैनाती और तबादले अपने हिसाब से कर सकेगी। दिल्ली सरकार को हर फैसले के लिए एलजी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र ने देर रात जारी अध्यादेश के जरिए अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का फैसला लिया।
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