'अपनी सुविधा के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है केंद्र', AAP का BJP पर ताजा हमला

Saurabh bhardwaj
ANI
अंकित सिंह । Nov 16 2023 4:50PM

भारद्वाज ने यह भी कहा कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी. उन्होंने कहा कि CJI, PM और LoP इसका फैसला करेंगे। लेकिन उन्होंने संसद द्वारा पारित कानून के जरिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया।

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के प्रचार में पार्टी नेताओं द्वारा राम मंदिर का इस्तेमाल करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना की। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल दी क्योंकि वह चाहती है कि भारत के चुनाव आयोग का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति रखने वाले को किया जाए। हाल ही में, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के गुना में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने वादा किया कि अगर मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो भगवा पार्टी भगवान राम लला के दर्शन का खर्च वहन करेगी।

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भारद्वाज ने यह भी कहा कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी. उन्होंने कहा कि CJI, PM और LoP इसका फैसला करेंगे। लेकिन उन्होंने संसद द्वारा पारित कानून के जरिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि मतलब साफ है- केंद्र सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है। जब यह मामला है, तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त से क्या उम्मीद करते हैं?...दूसरी बात, भाजपा अपने पोस्ट में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है और अन्य राजनीतिक नेताओं के बारे में अपमानजनक बातें कहती है वह अद्वितीय है। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पोस्ट और ट्वीट नहीं देख सकता।

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भारद्वाज की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब केंद्र 4 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023 को पेश करने की तैयारी कर रहा है। यह विधेयक उन संवैधानिक प्रावधानों को बदलने का प्रयास करता है जो चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर बनाते हैं। विधेयक पारित होने के बाद चुनाव आयुक्त कैबिनेट सचिव के बराबर आ जाएंगे।

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