जे डे हत्याकांड में छोटा राजन के खिलाफ आरोप तय

[email protected] । Sep 1 2016 10:47AM

जे डे हत्या मामले में एक विशेष मकोका अदालत ने करीब 11 महीने पहले स्वदेश लाए गए गैंगेस्टर छोटा राजन के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे का मार्ग प्रशस्त कर दिया।

मुंबई। जे डे हत्या मामले में यहां की एक विशेष मकोका अदालत ने करीब 11 महीने पहले स्वदेश लाए गए गैंगेस्टर छोटा राजन के खिलाफ आरोप तय कर मुकदमे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सीबीआई के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया, ‘‘अदालत ने राजन के खिलाफ मकोका की विभिन्न धाराओं और आईपीसी धारा 302 (हत्या) तथा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किया है।’’ विशेष न्यायाधीश समीर अदकर ने राजन को आरोपों के बारे में बताया जिसने खुद को बेकसूर बताया है। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात सितंबर के लिए तय कर दी। साल 2011 में मुंबई के उपनगरीय पवई इलाके में इस वरिष्ठ खोजी पत्रकार की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

सीबीआई के एक विशेष अधिकारी ने बताया, ‘‘अदालत ने राजन के खिलाफ मकोका के तहत आरोपपत्र दाखिल किया।’’ राजन फिलहाल सख्त सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल में कैद है। उसे मकोका न्यायाधीश समीर अदकर के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। पांच अगस्त को केंद्रीय जांच एजेंसी ने गैंगेस्टर के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल करते हुए दावा किया था कि उसने डे के आलेखों को लेकर उसकी हत्या कर दी और उनकी एक पुस्तक लिखने की योजना थी जिसमें राजन को चिंदी के रूप में चित्रित किया जाना था। आरोपपत्र में कहा गया कि राजन को लगा कि डे उसके चिर प्रतिद्वंद्वी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम तथा आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं। इस मामले में पत्रकार जिगना वोरा सह आरोपी हैं। वह फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। सीबीआई के मुताबिक उन्होंने हत्या के लिए उकसाया था। प्रख्यात क्राइम रिपोर्टर डे की योजना ‘चिंदी रैग्स टू रिचेज’ शीर्षक वाली पुस्तक लिखने की थी जिसमें वह 20 गैंगेस्टरों की कहानी बयां करने वाले थे। इस पुस्तक में दाउद इब्राहिम की कहानी को भी शामिल किया जाना था।

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