हेलीकॉप्टर घोटाला: निदेशक की जमानत याचिका पर अदालत ने ईडी से जवाब मांगा

Chopper Scam: High Court Seeks Enforcement Directorate Reply On Director''s Bail Plea

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार दुबई की दो फर्मों की एक महिला निदेशक की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार दुबई की दो फर्मों की एक महिला निदेशक की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ए के पाठक ने जमानत याचिका पर एक दिसम्बर तक अपना जवाब देने के लिए ईडी को नोटिस जारी किया। दुबई स्थित मेसर्स यूएचवाई सक्सेना और मेसर्स मैट्रिक्स होल्डिंग्स की निदेशक शिवानी सक्सेना को ईडी ने गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं।

सक्सेना की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं दयान कृष्णन और मोहित माथुर ने कहा कि मुख्य मामले में सीबीआई ने महिला को आरोपित नहीं किया है और केवल ईडी ने उन्हें धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोपित किया है। वकीलों ने कहा कि आरोपी को मुख्य अपराध के लिए आरोपित नहीं किया गया है इसलिए कथित अपराध की गंभीरता फीकी पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि महिला तीन महीने से अधिक समय से जेल में है। उच्च न्यायालय ने इससे पहले सितम्बर में सक्सेना की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था। महिला को निचली अदालत से भी राहत नहीं मिली थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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