RT-PCR report में कोविड की पुष्टि न होने पर मुआवजा खारिज नहीं किया जा सकता: High Court

 Bombay High Court
प्रतिरूप फोटो
ANI

उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इस कारण याचिकाकर्ता का मुआवजा दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि वह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका कि मृतक कोविड-19 से पीड़ित थी।

 मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति की मौत के बाद दायर मुआवजे की अर्जी केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई।

उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने आयानगर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपये की बीमा राशि पाने से जुड़े एक व्यक्ति के दावे पर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। व्यक्ति की स्वास्थ्य कर्मी पत्नी की कोविड महामारी के दौरान मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति अरुण पेडनेकर और न्यायमूर्ति वैशाली जाधव की पीठ ने नौ जनवरी को पारित आदेश में कहा कि इस आधार पर मुआवजे का दावा खारिज करने का कलेक्टर का फैसला अस्वीकार्य है कि व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कोविड-19 से पीड़ित बताने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी।

अदालत ने अहिल्यानगर के कलेक्टर को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहतकिए गए मचिंद्र गायकवाड़ के दावे पर प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। महामारी के दौरान जान गंवाने वाले कोविड-19 योद्धाओं, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार के सदस्यों के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी।

अदालत ने कहा कि कलेक्टर को यह स्वीकार करते हुए व्यक्ति का दावा संबंधित प्राधिकरण को भेजने का निर्देश दिया जाता है कि उसकी पत्नी मौत के समय कोविड-19 से पीड़ित थी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि आरटीपीसीआर रिपोर्ट में कहा गया है कि मृतक की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव थी, जबकि अन्य मेडिकल रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई थी।

अदालत ने कहा कि सीटी स्कैन, ऑक्सीजन स्तर और मृत्यु प्रमाणपत्र समेत चिकित्सा रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई थी और इनसे पता चलता है कि मृत्यु महामारी के कारण हुई।

उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल इस कारण याचिकाकर्ता का मुआवजा दावा खारिज नहीं किया जा सकता कि वह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका कि मृतक कोविड-19 से पीड़ित थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़