'पक्षपाती और कानून के खिलाफ': राज्यसभा नामांकन रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन

मध्य प्रदेश की राज्यसभा राजनीति में उस वक्त एक बड़ा कानूनी मोड़ आ गया, जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग (EC) द्वारा अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दे दी।
मध्य प्रदेश की राज्यसभा राजनीति में उस वक्त एक बड़ा कानूनी मोड़ आ गया, जब कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग (EC) द्वारा अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को देश की शीर्ष अदालत में चुनौती दे दी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नटराजन ने रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के आदेश को "मनमाना, पक्षपाती और कानून के खिलाफ" बताया और इस मामले में अदालत से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। नटराजन के इस कानूनी कदम से ठीक पहले, उनके नामांकन रद्द होने के कारण राज्य की तीसरी सीट पर भाजपा उम्मीदवार महेश केवट की निर्विरोध जीत लगभग तय मानी जा रही थी।
अपनी याचिका में, नटराजन ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को "मनमाना, पक्षपाती और कानून के खिलाफ" बताया है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि वह बिना देरी किए इस आदेश को रद्द करे। याचिका में तत्काल राहत की मांग की गई है और तर्क दिया गया है कि नॉमिनेशन रद्द करना कानूनी रूप से सही नहीं था और इसने चुनावी प्रक्रिया पर बुरा असर डाला है। उम्मीद है कि नटराजन आज ही सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करेंगी।
मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा नॉमिनेशन विवाद
मध्य प्रदेश में तीन राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को होने वाले चुनाव में मंगलवार को एक नाटकीय मोड़ आया, जब नटराजन का नॉमिनेशन इस आरोप पर रद्द कर दिया गया कि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाई थी।
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यह आपत्ति बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट ने जताई थी, जो तीसरी राज्यसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने फैसला सुनाया कि नटराजन ने अधूरा हलफनामा जमा किया था क्योंकि उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ दाखिल फॉर्म 26 में कोर्ट में दर्ज एक शिकायत की जानकारी नहीं दी थी।
रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के अनुसार, दस्तावेजों की जांच से पता चला कि जानकारी न देना जरूरी जानकारी को छिपाने के बराबर था, जिसके कारण उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया।
कांग्रेस ने EC के सामने नॉमिनेशन रद्द होने को चुनौती दी
बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और आरोप लगाया कि नटराजन का नॉमिनेशन गलत तरीके से रद्द किया गया था।
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के.सी. वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, दीपा दासमुंशी, विवेक तन्खा, अभिषेक मनु सिंघवी और मीनाक्षी नटराजन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से इस फैसले को पलटने का आग्रह किया। कांग्रेस ने तर्क दिया कि नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है क्योंकि किसी भी अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश में उल्लिखित निजी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है। पार्टी का कहना था कि उनके नामांकन को खारिज करना कानूनी रूप से गलत था और इसे रद्द किया जाना चाहिए।
बीजेपी मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटें जीतने की राह पर
मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद उनके मुकाबले से बाहर होने से, बीजेपी मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटें निर्विरोध जीतने की स्थिति में है।
सत्ताधारी पार्टी के पास राज्य विधानसभा में अपने अन्य दो उम्मीदवारों, तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल को आसानी से चुनने के लिए पहले से ही पर्याप्त संख्या बल था। दौड़ से नटराजन के हटने से बीजेपी उम्मीदवार महेश केवट के राज्य से तीसरे राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है।
इस घटनाक्रम से मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों में बीजेपी की तीनों सीटें जीतने की उम्मीद है।
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