नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई कठोर सजा

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Prabhasakshi

झारखंड में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को मिली 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। सूत्रों ने बताया कि चाईबासा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्यामनन्दन तिवारी की अदालत ने आरोपी को नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

चाईबासा। झारखंड के चाईबासा में पिछले वर्ष नवंबर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी करार दिए गए मोरन बांसिंह नामक आरोपी को स्थानीय अदालत ने बुधवार को पॉक्सो अधिनियम के तहत 20साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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सूत्रों ने बताया कि चाईबासा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्यामनन्दन तिवारी की अदालत ने आरोपी को नाबालिग लड़की से बलात्कार का दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गौरतलब है कि पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ 20 नवम्बर 2021 को मुफस्सिल थाने के पान्डासाली चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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