जम्मू-कश्मीर में 17 मई तक लगाया गया कोरोना कर्फ्यू, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
अधिकारियों ने बताया कि बाजार बंद हैं और सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की आवाजाही और उनके एकत्रित होने पर पाबंदी जारी रहेगी।
जम्मू और कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू 17 मई को सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि इस लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं की अनुमति, विवाह के लिए अनुमेय सभा को घटाकर केवल 25 कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लॉकडाउन लागू होने के 11वें दिन भी रविवार को आम जनजीवन प्रभावित है। केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन लागू किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि बाजार बंद हैं और सार्वजनिक वाहन सड़कों से नदारद हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश में लोगों की आवाजाही और उनके एकत्रित होने पर पाबंदी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि कश्मीर घाटी और जम्मू जिले में कर्फ्यू लागू होने के कारण जम्मू मंडल के कई इलाकों में भी लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी है।
'Corona Curfew' imposed in Jammu & Kashmir extended till 7am on 17th May
— ANI (@ANI) May 9, 2021
Essential services allowed, gathering permissible for marriages is reduced to 25 only
इसे भी पढ़ें: बड़ी लापरवाही! हरियाणा के कोविड जेल से 13 कैदी हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने यहां शहर में कई स्थानों पर अवरोधक लगाकर कई सड़कों को सील कर दिया है। बहरहाल कई स्थानों पर पाबंदियों में ढील दिए जाने के कारण निजी कारों को चलने की अनुमति दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए 29 अप्रैल को 11 जिलों में कर्फ्यू लगाया था। इसके बाद अगले दिन सभी 20 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू को बडगाम और बारामुला के अलावा जम्मू तथा श्रीनगर में बृहस्पतिवार को सुबह सात बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि कश्मीर घाटी के अन्य जिलों में प्राधिकारियों ने पहले बृहस्पतिवार तक पाबंदियों को बढ़ाने का आदेश दिया था लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर सोमवार सुबह तक कर दिया गया।
अन्य न्यूज़