पुडुचेरी में कोरोना टीकाकरण हुआ अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश

Corona vaccination

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार का इरादा सभी पात्र लोगों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कवरेज हासिल करना है और वायरस के प्रसार के लिए कोई संभावना नहीं बचाए रखना है।

पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी व्यक्तियों के लिए कोविड रोधी टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है और कहा है कि टीकाकरण न करवाने वालों को कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा के निदेशक जी. श्रीरामुलु ने शनिवार रात एक आदेश में यह बात कही और कहा कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार ने अनिवार्य टीकाकरण के लिए पुडुचेरी सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1973 के प्रावधानों को लागू किया है। निदेशक ने कहा, “जो लोग टीकाकरण नहीं करवाएंगे उन्हें कानून के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।” 

स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सरकार का इरादा सभी पात्र लोगों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कवरेज हासिल करना है और वायरस के प्रसार के लिए कोई संभावना नहीं बचाए रखना है। अधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम में एक प्रावधान है जिसके मुताबिक महामारी की स्थिति में, कुछ आक्रामक उपाय किए जाने की आवश्यकता होती है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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