कोरोना वायरस बंद: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल तक रोका कामकाज

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कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर देशव्यापी बंद को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल तक अपना कामकाज निलंबित कर दिया है।हालांकि अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉनफ्रेंस के जरिए संभव है।

नयी दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर देशव्यापी बंद को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 अप्रैल तक अपना कामकाज निलंबित कर दिया है।हालांकि अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉनफ्रेंस के जरिए संभव है।

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अति आवश्यक मामलों को फोन के जरिये रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार केसंज्ञान में लाना होगा और सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। इस सबंध में रजिस्ट्रार मनोज जैन ने एक परिपत्र जारी किया है और कहा है कि केंद्र सरकार के आदेश को संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है।

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देश भर में बुधवार यानी 25 मार्चसे 21 दिन का बंद है। परिपत्र में कहा गया है, ‘‘मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल ने 15 अप्रैल 2020 तक उच्च न्यायालय का कामकाज निलंबित रहने का आदेश दिया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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