अदालत ने अलगाववादी नेता की जमानत अर्जी पर सुनवाई दो अप्रैल तक के लिए टाली

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[email protected] । Feb 23 2019 2:57PM

अर्जी अदालत में समता के आधार पर दायर की गई थी जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में सहआरोपी एवं कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को मामले में जमानत दे दी।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने एक दशक पुराने धनशोधन मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर सुनवायी शनिवार को दो अप्रैल तक के लिए टाल दी। शाह की अर्जी सुनवायी के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा के समक्ष आयी। अदालत ने गत 18 फरवरी को शाह की जमानत अर्जी पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था।अर्जी अदालत में समता के आधार पर दायर की गई थी जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में सहआरोपी एवं कथित हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी को मामले में जमानत दे दी।

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अर्जी में कहा गया है कि आरोपी को गलत और झूठे तौर पर फंसाया गया है जो कि 2005 में हुए कथित अपराध के लिए 2007 में दर्ज किया गया था। शाह को 25 जुलाई 2017 को मामले में दिल्ली पुलिस की विशेष इकाई ने गिरफ्तार किया था जिसने वानी को भी गिरफ्तार किया। उसने दावा किया कि वानी से 63 लाख रुपये बरामद किये गए जिसमें से 52 लाख रुपये कथित तौर पर शाह को दिये जाने थे। शाह न्यायिक हिरासत में है और तिहाड़ केंद्रीय जेल में बंद है।

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