कोर्ट ने CBI से दाती महाराज के खिलाफ दुष्कर्म मामले में जांच आगे बढ़ाने को कहा

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[email protected] । Nov 19 2018 8:01PM

बाबा के वकील ने दलील दी थी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच रिपोर्ट निचली अदालत के समक्ष दाखिल करनी चाहिए ना कि उच्च न्यायालय में।

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सीबीआई को स्वयंभू बाबा दाती महाराज के खिलाफ बलात्कार के आरोपों में आगे जांच करने तथा यहां एक निचली अदालत में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट, मामले को देख रहे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होनी चाहिए। पीठ ने पहले एजेंसी से रिपोर्ट उसे देने को कहा था।

बाबा के वकील ने दलील दी थी कि दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार जांच रिपोर्ट निचली अदालत के समक्ष दाखिल करनी चाहिए ना कि उच्च न्यायालय में। इसके बाद अदालत ने यह बात साफ की। उच्च न्यायालय ने वकील प्रदीप तिवारी के माध्यम से दाखिल कथित पीड़िता की याचिका का निस्तारण किया। याचिका में मामले में सीबीआई जांच की और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गयी थी। इसमें सभी पक्षों और सीबीआई के वकील से भी 26 नवंबर को आगे के निर्देशों के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया था।

उच्च न्यायालय ने पहले दाती के खिलाफ बलात्कार मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को भेज दी थी। दाती महाराज ने बलात्कार की जांच सीबीआई को हस्तांतरित करने के अदालत के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। हालांकि अदालत ने 14 नवंबर को याचिका खारिज कर दी।

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