Yes Bank के सह-संस्थापक राणा कपूर को अदालत ने दी जमानत , चार साल बाद जेल से बाहर आए

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सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने दिन में कपूर को जमानत दे दी। उन्होंने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि वर्तमान मामले में मुकदमा लंबित है और कपूर को कैद में रखने की अब आवश्यकता नहीं है।

यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में स्थानीय अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटों के बाद शुक्रवार शाम को जेल से रिहा कर दिया गया। कपूर को पहली बार मार्च 2020 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था।

ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक में कथित धोखाधड़ी को लेकर राणा के खिलाफ कुल आठ मामले दर्ज किए हैं। उन्हें मुंबई के पड़ोस में नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया था। उनके खिलाफ इन मामलों में सुनवाई अभी शुरू होनी बाकी है।

इससे पहले उन्हें सात मामलों में जमानत मिल चुकी है। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने दिन में कपूर को जमानत दे दी। उन्होंने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि वर्तमान मामले में मुकदमा लंबित है और कपूर को कैद में रखने की अब आवश्यकता नहीं है।

विस्तृत आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है। कपूर के वकील राहुल अग्रवाल ने बताया, ‘‘बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने उनके मुवक्किल को जमानत पर रिहा कर दिया। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कपूर को शाम करीब सात बजे तलोजा केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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