शिवकुमार से जुड़े मामले की सीबीआई जांच की मंजूरी देने के खिलाफ बुधवार को सुनवाई करेगा अदालत

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शिवकुमार कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी हैं। आवेदन में कहा गया है, ‘‘वर्तमान हस्तक्षेप आवेदन यह बताने के लिए दायर किया गया है कि कैसे पूरी राज्य मशीनरी जांच को बाधित करने में शामिल हो रही है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ आय से अधिक संपत्ति के मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उस अपील पर बुधवार को अंतिम दलीलें सुनने के लिए तैयार है जिसे उन्होंने पिछली भाजपा सरकार द्वारा उनके विरुद्ध सीबीआई जांच की मंजूरी देने के खिलाफ दायर किया है।

सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू तथा शिवकुमार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता उदय होल्ला मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित के समक्ष दलील पेश कर सकते हैं।

इस बीच भाजपा नेता और विजयपुरा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने शिवकुमार के खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर हस्तक्षेप आवेदन (आईए) दायर किया है।

शिवकुमार कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष भी हैं। आवेदन में कहा गया है, ‘‘वर्तमान हस्तक्षेप आवेदन यह बताने के लिए दायर किया गया है कि कैसे पूरी राज्य मशीनरी जांच को बाधित करने में शामिल हो रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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