IRCTC मामले में लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक बढ़ी
आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू प्रसाद और अन्य लोगों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 28 जनवरी को आएगा।
नयी दिल्ली। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। यह दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए हैं। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है।
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लालू प्रसाद और अन्य लोगों की नियमित जमानत याचिका पर फैसला अब 28 जनवरी को आएगा। यह मामले आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का काम निजी फर्मों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से संबद्ध हैं।
IRCTC Scam case: Delhi's Patiala House Court reserves order on regular bail plea of former bihar CM Lalu Prasad Yadav in ED case. The court to pass order on regular bail of all accused on 28th January.
— ANI (@ANI) January 19, 2019
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